प्राधिकरण की प्रस्तावित नवीन योजनाएँ…
त्रिवेणी विहार अनुपूरक आवासीय योजना क्र पी-16/09 | ||
1 | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | 13.026 |
2 | लागत करोड में | 65.73 |
3 | प्रस्तावित भूखंड | 531 |
4 | योजना की शासन स्वीकृति | 10.9.2009 |
5 | धारा 50(2) का प्रकाशन | 5.11.2009 |
6 | धारा 50(3) का प्रकाशन | 8.4.2011 |
7 | धारा 50(7) का प्रकाशन | 30.3.2013 |
8 | वर्तमान स्थिति |
धारा 50(7) के प्रकाशन के पश्चात 13 भूस्वामियों द्वारा धारा 51 के अंतर्गत संभागायुक्त उज्जैन को अपील की गई है । प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। अधिनियम की धारा 56 के तहत समझौते के आधार पर भूमि प्राप्त करने के प्रयास किये गये, किन्तु भूमिस्वामी सहमत नही हुए । अतः नवीन अधिनियम(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन 2013 ) के तहत भूअर्जन किया जाना है ।
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नागझिरी, शक्करवासा, हामूखेडी लालपूर आवासीय योजना क्र पी-19/11 | ||
1 | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | 24.760 |
2 | लागत करोड में | 70.50 |
3 | प्रस्तावित भूखंड | 1141 |
4 | योजना की शासन स्वीकृति | 24.11.2010 |
5 | धारा 50(2) का प्रकाशन | 21.1.2011 |
6 | धारा 50(3) का प्रकाशन | 2.3.2012 |
7 | धारा 50(7) का प्रकाशन | 01.03.2013 |
8 | वर्तमान स्थिति |
धारा 50(7) के प्रकाशन के पश्चात 13 भूस्वामियों द्वारा धारा 51 के अंतर्गत संभागायुक्त उज्जैन को अपील की गई है । प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। अधिनियम की धारा 56 के तहत समझौते के आधार पर भूमि प्राप्त करने के प्रयास किये गये, किन्तु भूमिस्वामी सहमत नही हुए । अतः नवीन अधिनियम(भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन 2013 ) के तहत भूअर्जन किया जाना है ।
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ट्रांसपोर्ट नगर योजना क्र पी-18/09 | ||
1 | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | 22.64 |
2 | लागत करोड में | 49.07 |
3 | प्रस्तावित भूखंड | 303 |
4 | योजना की शासन स्वीकृति | 09.05.2008 |
5 | धारा 50(2) का प्रकाशन | 27.6.2008 |
6 | धारा 50(3) का प्रकाशन | 23.4.2010 |
7 | धारा 50(7) का प्रकाशन | 21.1.2011 |
8 | वर्तमान स्थिति |
धारा 50(7) के प्रकाशन के पश्चात 4 भूस्वामियों द्वारा धारा 51 के अंतर्गत संभागायुक्त उज्जैन को अपील की गई है । अधिनियम की धारा 56 के तहत समझौते के आधार पर भूमि प्राप्त करने के प्रयास किये गये, किन्तु भूमिस्वामी सहमत नही हुए। अतः नवीन अधिनियम (भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन 2013 ) प्रभावशील होने से अधिनियम के तहत भूअर्जन किया जाना है ।
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सांवराखेडी पी.एस.पी. नवीन योजना क्र पी-20/11 | ||
1 | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | 75.639 |
2 | लागत करोड में | 185.96 |
3 | प्रस्तावित भूखंड | 2038 |
4 | योजना की शासन स्वीकृति | 7.7.2011 |
5 | धारा 50(2) का प्रकाशन | 12.8.2011 |
6 | धारा 50(3) का प्रकाशन | 21.11.2012 |
7 | धारा 50(7) का प्रकाशन | 30.8.2013 |
8 | वर्तमान स्थिति |
धारा 50(7) के प्रकाशन के पश्चात अधिनियम की धारा 56 के तहत समझौते के आधार पर भूमि प्राप्त करने के प्रयास किये गये, किन्तु भूमिस्वामी सहमत नही हुए । अतः नवीन अधिनियम (भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन 2013) के तहत भूअर्जन किया जाना है।
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अटल आश्रय योजना अफोर्डेबल हाउस योजना की अध्यतन स्थिति
प्रदेश में कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को भवन एवं भूखंड अटल आश्रय योजनान्तर्गत शासकीय भूमि रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु मंत्रीपरिषद समिति की बैठक दिनांक 27.2.2013 से योजना स्वीकृत की गई है । योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है –
क्र. | विवरण | ग्राम नीमनवासा |
1 | भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में | 3.532 |
2 | भवनों की संख्या | 400 |
3 | भवनों का निर्मित क्षेत्रफल वर्गमीटर | 26.10 |
4 | भवनोें का विक्रय मूल्य (रू. लाखमें) | 5.25 |
नोट – उपरोक्त योजना हेतु 1.891 हेक्टेयर भूमि का आधिपत्य, जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 20.7.2013 को दिया गया, किंतु भूमिस्वामी द्वारा मा. उच्च न्यायालय में वाद दायर करने से प्रकरण व्यवहार न्यायालय उज्जैन में रिमांड होकर वर्तमान में विचाराधीन होकर लम्बित है ।